
राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती को 2016 में दर्ज एक मामले में एम्स सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट मामले में दोषी करार ठहराया है और 2 साल की सजा सुनाई है. वहीं, अदालत ने इसी मामले में चार अन्य लोगों की बरी कर दिया है. हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील दायर करने के आधार पर सोमनाथ भारती को अदालत ने जमानत दे दी.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने इस मामले में फैसला सुनाया और कहा,