
जब भी घर से बाहर जाए, तो एक बार अपनी कार की नंबर प्लेट जरुर चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर इसके आखिर में 01 है तो आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. दरअसल, यूपी की योगी सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है.
गाड़ी का आखिरी नंबर 0 या 1 है तो पहले कटेगा चालान
दिल्ली में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर सख्ती शुरू है, लेकिन अभी तक यूपी वालों को थोड़ी राहत थी, मगर अब योगी सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. इस गाइडलाइंस के मुताबिक अगर आपकी गाड़ी का अंतिम अंक जीरो या फिर एक है, तो आपको 15 जुलाई 2021 से पहले अपनी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना होगा. जिन वाहनों की नंबर प्लेट पर अंतिम नंबर 8 और 9 है तो उनके मालिकों को 15 जुलाई 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का समय दिया गया है.
अगर आपने ऐसा नहीं किया तो परिवहन विभाग का प्रवर्तन दल आपका चालान काट देगा. इसके अलावा सवारी और माल ढोने वाले वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के फिटनेस टेस्टिंग भी नहीं करा पाएंगे. दूसरे वाहनों के लिए भी टाइम टेबल जारी कर दिया गया है.
जानिए नंबर प्लेट लगवाने का पूरा टाइम टेबल
शून्य और एक15 जुलाई 2021
दो और तीन 15 अक्टूबर 2021
चार और पांच 15 जनवरी 2022
छह और सात 15 अप्रैल 2022
आठ और नौ 15 जुलाई 2022
शासन की नई व्यवस्था से वाहन मालिकों को पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने में काफी सुविधा होगी. कोरोना की वजह से टाइम टेबल बनाया गया है ताकि एक साथ बहुत से वाहन मालिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने न पहुंच जाएं.
दिल्ली एनसीआर के लिए अंतिम तारीख 15 अप्रैल
योगी सरकार ने दिल्ली-NCR के तहत उत्तर प्रदेश के जो जिले आते हैं उनके लिए अलग से नियम बनाए हैं. गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, मेरठवालों को 15 अप्रैल 2021 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोटेड स्टीकर लगवाने होंगे. इन जिलों के वाहन मालिकों पर नंबर प्लेट के अंतिम नंबर की व्यवस्था लागू नहीं होगी.